कानपुर जिलाधिकारी डॉ ब्रह्म देव राम तिवारी ने अपने कैम्प कार्यालय में निर्यातकों द्वारा गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेत भेजे गये माल भा) पर व्यय धनराशि के प्रतिपर्ति हेत अनदान सम्बन्धी जिला यूजर्स कमेटी की अध्यक्षता करते हए निर्देशित किया ।उन्होंने कहा कि चम?। उद्योग कानपुर की पहचान है ,चम?। उद्योग से कानपुर की पहचान दिलाने के उद्देश्य से चम?। उद्योग की एक भव्य चम समिट कानपर में आयोजन कराने के लिए निर्देशित दिये। उन्होंने कहा कि कानपुर के चम?। उधमियों द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट की एक भव्य प्रदर्शित लगाई जाये जो पुनः कानपुर की पहचान देने में सहायक बने। उन्होंने कहा कि चम? उद्योग को अगले 100 वर्षों तक बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक ब्ल प्रिंट तैयार कराया जाये ताकि कानपर की पहचान चमी व्यवसाय के रूप में विश्व मे मिल सकेउन्होंने कहा कि कानपुर में चम?उद्योग के लिए एक विस्तरित कार्य योजना बनायी जाये जिसमें चम?|उद्योग को बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग करने चम? के व्यवसाय को आधुनिक तरीके से कैसे जीवंत किया जा सके उसकी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये ।उन्होंने ने कहा कि कानपर में एक चम उद्योग से सम्बंधित विभिन्न चम) के प्रोडक्ट के इतिहास के साथ उसकी सम्पूर्ण कहानी का पर्मानेंट म्यजियम बनाया जाए. जिसमें लोगो को चम? के प्रोडक्टस के साथ उसकी कहानी भी लिखी मिले । जिसे आने वाले लोगो के लिए पिकनिक स्पस्ट की तर्ज पर बनाया जाये जिसमें आने वाले लोगों को सब्सिडी में फूड कोर्ट भी बनाया जाए जो लोगों में केंद्र बिंदु के तौर पर विकसित हो इस म्यूजियम में चमडे से और क्या क्या उपयोग वस्तुएं बनयी जा सकती है यह भी दिखाया जाए। यहां आने वाले लोगो को सम्पूर्ण प्रोडक्ट के साथ गुणवत्तापूर्ण साल क्वालटी का प्रोडक्ट उन्हें परमानेंट मिल सके और उन्हें चम? के प्रोडक्ट आसनी से मिल जाये यह भी सुनिश्चित हो । उन्होंने कहा कि भारत सरकार तथा केंद्र सरकार लगातार निर्यात इकाइयों को बावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चला रही है ताकि उनके व्यवसाय को और बेहतर उद्योग मिल सकें। उन्होंने कहा कि उपादान हेतु पात्रता निम्न प्रकार होगा। नियातक इकाइ नियात प्रोत्साहन ब रो में उत्पादन निर्यातक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। निर्यात इकाई को जॉइंट डीजीएफटी के कार्यालय से आई0 ई०सी० कोड पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। तथा इकाई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी में जिला उद्योग केंद्र में उत्पादक के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए अथवा लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत छुट एवं लघु उद्योग के रूप में जिला उद्योग केंद्र में उत्पादक के रूप में पंजीकत होना चाहिए अथवा सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत सूक्ष्य एवं लघु उद्योग के रूप में जिला उद्योग केंद्र में ज्ञापन जमा किया हो। जनपद कानपुर नगर में निर्यातक इकाई में कुल 35 पंजीयन हुए है जिनमें अब तक अनुमन्य उपादान की कुल धनराशि 65,47,587.00 दी गई है। बैठक में जीएम डीआईसी सर्वेश्वर शुक्ला, समेत निर्यातक गण उपस्थित रहे।
चमड़ा उधमियों द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट की एक भव्य प्रदर्शित लगाई जाये- जिलाधिकारी